नागौर नगर परिषद की अहिछत्रपुर कॉलोनी में हाई कोर्ट से हटा स्टे
न्याय की प्रक्रिया से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं: राजस्थान उच्च न्यायालय.
हाई कोर्ट ने याचिका कर्ता की लगाई रोक से हटाया स्टे, 105 बीघा में अहिछत्रपुर कॉलोनी बसाने का रास्ता हुआ साफ, भूखंड आवंटन की प्रक्रिया होगी अब फिर से शुरू, कलेक्टर ने नागौर के खसरा नंबर 73 किस्म गैर मुमकिन गोचर रकबा 205.13 बीघा में से डेढ़ सौ बीघा भूमि नगर परिषद को किया था आवंटित।
न्याय की प्रक्रिया से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं: राजस्थान उच्च न्यायालय.
राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में एक ही याची द्वारा माननीय न्यायालय में समान याचिका लगाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए रिट याचिका खारिज करते हुए कॉस्ट लगायी.
प्रतिवादी नगर पालिका, नागौर की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ सचिन आचार्य व अधिवक्ता चयन बोथरा ने पक्ष रखते हुए माननीय न्यायालय का ध्यान दायर याचिकाओं की तरफ आकर्षित करते हुए अवगत कराया की याचिकाकर्ता सत्य नारायण द्वारा पूर्व में भी समान तथ्यों और कानूनी आधारों पर रिट याचिका दायर की गई थी जो कि माननीय न्यायालय द्वारा खारिज की जा चुकी थी.
इसी क्रम में माननीय न्यायालय ने यह भी पाया कि याचिकाकर्ता सत्य नारायण की शह पर बाबूलाल द्वारा भी समान तथ्यों और कानूनी आधारों पर एकल पीठ के समक्ष याचिका दायर की गई थी.
सम्पूर्ण पत्रावली के अवलोकन पर न्यायालय ने पाया कि याचिकाकर्ता सत्य नारायण व बाबूलाल ने न्यायिक प्रक्रिया दुरुपयोग करते हुए न्यायालय में याचिका दायर की और परिणामस्वरुप दोनों याचिकाएं खारिज करते हुए कॉस्ट लगा दी.