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दुर्घटना मृत्यु दावा की राशि नहीं देने पर बीमा कम्पनी पर लगाया हर्जाना

दुर्घटना मृत्यु दावा की राशि नहीं देने पर बीमा कम्पनी पर लगाया हर्जाना

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बीमा कम्पनी यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को मृत्युदावा राशि देने का आदेश *दस लाख रूपये मय ब्याज देने का आदेश*                                   नागौर, 09 अक्टूबर, 2024//जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नागौर ने अपने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि सड़क दुर्घटना में जहां मृतक बीमाधारक की गलती से दुर्घटना नहीं हुई हो तो ऐसे मामलों में उसका बीमादावा वैध चालन लाईसेंस के अभाव में खारिज नहीं किया जा सकता बल्कि उसके आश्रित को बीमादावा राशि देनी होगी।
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         मामले के अनुसार आदर्श नगर डीडवाना निवासी संतोष कंवर ने आयोग के समक्ष परिवाद पेश कर बताया कि उसके पति पृथ्वीसिंह ने यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी से दुर्घटना बीमा करवा रखा था। बीमा अवधि में उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। दुर्घटना सामने वाले वाहन स्कॉर्पियो के चालक की गलती से हुई जिसने उनके मृतक पति की सही दिशा में चल रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। इस पर व्यक्तिगत दुर्घटना दावा प्रस्तुत करने पर बीमा कम्पनी ने मृतक बीमाधारक के पास वैध एवं प्रभावी चालन लाईसेंस नहीं होने को आधार बनाकर बीमादावा खारिज कर दिया।
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*आयोग का निर्णय* आयोग के अध्यक्ष नरसिंह दास व्यास, सदस्य बलवीर खुडखुडिया व चन्द्रकला व्यास ने सुनवाई के बाद अपने निर्णय में कहा है कि बीमा कम्पनी यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ने बीमाधारक पृथ्वीसिंह पति प्रार्थिनी का दुर्घटना मृत्यु दावा खारिज कर सेवा दोष एवं अनुचित व्यापार व्यवहार का कृत्य किया है। इसलिए बीमा कम्पनी प्रार्थिनी/परिवादिनी संतोष कंवर को उसके पति की सड़क दुर्घटना में मृत्यु के चलते मृत्यु दावा राशि दस लाख रूपये मय नौ प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज के उसे दो माह में अदा करें। आयोग ने बीमा कम्पनी को मानसिक वेदना व परिवाद व्यय के निमित दस हजार रूपये परिवादिनी को देने का भी आदेश दिया है। *एलएमवी लाईसेंस को नहीं माना* इस मामले में बीमा कम्पनी ने मृत्यु दावे को इस आधार पर खारिज किया कि वक्त दुर्घटना मृतक के पास एलएमवी लाईसेंस तो था मगर एमसीडब्ल्यूजी लाईसेंस नहीं था जबकि वो मोटरसाइकिल चला रहा था। इस मामले में सड़क दुर्घटना सामने वाले वाहन स्कॉर्पियो के चालक की गलती से हुई तथा दुर्घटना में मृतक बीमित की कोई चूक नहीं थी, पुलिस ने भी सामने वाले वाहन चालक के विरूद्ध चालान पेश किया।
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