*वाहन की क्षतिपूर्ति राशि अदा करेगी बीमा कंपनी*
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने सुनाया निर्णय
नागौर, 25 सितम्बर 2024// जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने अपने एक निर्णय में बीमा कंपनी द्वारा वाहन दुर्घटना क्लेम देने से इंकार करने की कार्यवाही को सेवा में कमी मानते हुए वाहन मालिक को क्षतिपूर्ति राशि अदा करने का आदेश दिया है। मामले के अनुसार नागौर निवासी श्रीमती अनुराधा चौधरी ने श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के विरुद्ध आयोग में परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि उसने विपक्षी बीमा कंपनी से अपनी कार का बीमा करवा रखा था। उसके बीमित को उसके पति चला रहे थे, दिनांक 07.03.2023 को लाडनूं के समीप अन्य वाहन से उसकी गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिसकी सूचना बीमा कम्पनी को देते हुए सीकर ले जाकर अधिकृत सर्विस सेंटर से ठीक करवाया गया, मगर बीमा कंपनी ने मरम्मत आदि पर व्यय हुई राशि देने से इंकार कर दिया।
*आयोग का निर्णय* आयोग के अध्यक्ष नरसिंह दास व्यास, सदस्य बलवीर खुडखुडिया व चन्द्रकला व्यास ने अपने निर्णय में बीमा कम्पनी श्रीराम जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड को आदेश दिया कि वह वाहन स्वामी श्रीमती अनुराधा को सर्वेयर द्वारा आकलित राशि 3,14,163 हजार रुपए एवं बीमित वाहन के टायर्स मद में 27,200/- रूपये तथा वाहन मरम्मत सिलसिले में सीकर आने-जाने में व्यय राशि 12,000/- रूपये सहित कुल 370363/- रूपये नौ प्रतिशत सालाना साधारण ब्याजदर सहित दो माह में अदा करें। साथ ही बीमा कम्पनी परिवादिनी को मानसिक संताप व परिवाद व्यय के निमित्त कुल दस हजार रुपए की हर्जाना राशि भी अदा करें।