फाईनेंस कम्पनी ने गलत चार्ज लगाने पर उपभोक्ता मंच ने फाइनेंस कंपनी पर लगाया जुर्माना
उपभोक्ता आयोग का निर्णय
*फाईनेंस कम्पनी ने गलत चार्ज किए तेरानवे रूपये* *अब परिवादी को दे ब्याज सहित यह राशि* *गलत चार्ज अधिरोपित करने पर अब फाईनेंस कम्पनी दे जुर्माना* *आयोग का मत, वित्तीय संस्थान ऐसा करके ग्राहकों का विश्वास खो रही* *आयोग ने कहा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए भी यह ज्ञातक*
नागौर, 21 सितम्बर, 2024// बचत खाते में पर्याप्त राशि होने के बावजूद ऋण की किश्त बकाया बताकर उपभोक्ता पर मात्र तेरानवे रूपये चार्ज अधिरोपित करने के एक मामले में नागौर के जिला उपभोक्ता आयोग ने एक फाईनेंस कम्पनी पर जुर्माना लगाया है। आयोग ने इस मामले में कहा कि वितिय संस्थान ऐसा करके लोगों का विश्वास खो रही है, यही नहीं वितिय संस्थाओं का यह निर्णय भारतीय अर्थ व्यवस्था के लिए भी घातक है।
मामले के अनुसार अठियासन की ढाणी निवासी फूलचंद ने आयोग के समक्ष परिवाद पेश कर बताया कि उसने एचडीबी फाईनेंशियल सर्विस, नागौर से ऋण ले रखा है। जिसकी मासिक किश्तों की अदायगी उसके यूनियन बैंक स्थित बचत खाते से ऑटोकट सिस्टम से होती रहती है। दिनांक 31.12.2023 को उसके बचत खाते में पर्याप्त राशि होने के बावजूद एचडीबी फाईनेंशियल सर्विस ने डिलेड इंस्टालमेंट पेमेंट चार्जेज ड्यू खाते में दर्ज करते हुए अनावश्यक रूप से 93 रूपये चार्ज राशि अधिरोपित कर दी गई तथा एक किश्त ड्यू बता दी गई। इस तरह गलत रूप से किश्त ड्यू करके उस पर चार्ज राशि अधिरोपित करके उसे नुकसान पहुंचाया गया तथा सिबिल भी खराब कर दी गई। *आयोग का निर्णय* आयोग के अध्यक्ष नरसिंह दास व्यास, सदस्य बलवीर खुडखुडिया व चन्द्रकला व्यास ने अपने निर्णय में इसे एचबीडी फाईनेंशियल सर्विस का बैंकिंग नियमों के विपरीत अनुचित व गलत कृत्य बताते हुए आदेश दिया कि उक्त गलती के लिए वह परिवादी को उदाहरणात्मक प्रतिकर के रूप में तीन हजार रूपये अदा करें। साथ ही परिवाद व्यय के भी दो हजार रूपये अदा करें। आयोग ने चार्ज के रूप में अधिरोपित की गई राशि तेरानवे रूपये भी परिवादी को ब्याज सहित लौटाने का आदेश दिया है।