*दीपावली -2024 पर आतिशबाजी के पटाखों का बिक्री लाइसेंस लेने के लिए आवेदन आमंत्रित,*
*30 सितम्बर तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे आवेदन,*
*इस बार केवल ग्रीन आतिशबाजी बेचने च चलाने की ही होगी अनुमति*
नागौर, 23 सितम्बर/दीपावली पर्व के दौरान् ग्रीन आतिशबाजी के पटाखों की बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस पाने के लिए इच्छुक व्यक्तियों से 30 सितम्बर तक आवेदन निर्धारित प्रपत्र में आमंत्रित किए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट अरुणकुमार पुरोहित द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार राजस्थान सरकार द्वारा जारी संशोधित परामर्शदात्री में यह परामर्श दिया गया हैं कि प्रदेश में केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने व चलाने की ही अनुमति होगी। इस परामर्शदात्री की अनुपालना में इस बार दीपावली-2024 पर्व के अवसर पर नागौर जिले में विस्फोटक अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत केवल ग्रीन आतिशबाजी के पटाखों की बिक्री के लिये केवल 30 दिवस के लिए अस्थाई अनुज्ञापत्र चाहने हेतु इच्छुक व्यक्तियों से आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में 30 सितम्बर 2024 (सोमवार) तक आंमत्रित किये गए हैं।
इसके लिए जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि निर्धारित आवेदनपत्र पर दो रुपये का कोर्ट फीस स्टॉम्प लगाना होगा। आवेदन पत्र के साथ 50 रुपये के नॉन-ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर शपथपत्र नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित करवाकर संलग्न किया जायेगा।
आवेदन पत्र (एई-5) दो प्रतियों में पूर्ण एवं स्पष्ट रूप से भरकर प्रस्तावित व्यापार स्थल के स्पष्ट साईट प्लान ब्ल्यू प्रिन्ट नक्शा (4 प्रतियों में), जिसमें व्यवसाय स्थल के चारों ओर की स्थिति दर्शाई हुई हो एवं पूर्ण पता मय हस्ताक्षरशुदा एवं अग्निशमन यंत्र भरा होने की रसीद के साथ प्रस्तुत करना होगा।
यह भी कहा गया है कि गत वर्षों में यदि अस्थाई अनुज्ञापत्र जारी किया गया हो, तो उसकी फोटो प्रतियां संलग्न की जाएं।
अनुज्ञापत्र की शर्तों के अलावा जन सुरक्षा की दृष्टि से विस्फोटक सामग्री या विस्फोटक पदार्थ की एक दुकान से दूसरी दुकान की दूरी कम से कम 15 मीटर की होना आवश्यक हैं।
आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में पूर्ण रूप से भरकर उपखण्ड क्षेत्र नागौर हेतु जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय, नागौर में तथा अन्य उपखण्ड क्षेत्र हेतु संबंधित उपखण्ड कार्यालय में 30 सितम्बर तक प्रस्तुत किये जा सकेंगे। निर्धारित अन्तिम दिनांक 30 सितम्बर के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। अपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदन पत्रों पर कार्यवाही सम्भव नहीं होगी।