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रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के विरूद्ध निर्णय

 *फसल नष्ट हुई है, बीमा कंपनी दे किसानों को क्लेम*, *ब्याज सहित फसल बीमा राशि देने के आदेश*, *रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड के विरूद्ध निर्णय*

*फसल बीमा के आठ मामलों में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का फैसला*

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नागौर 24 अगस्त, 2024// जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने फसल बीमा के आठ प्रकरणों में निर्णय देते हुए बीमा कंपनी को सभी मामलों में फसल बीमा की राशि मय ब्याज देने के आदेश दिए हैं। आयोग ने माना है कि फसल नष्ट होने के बावजूद बीमा कंपनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड ने पीड़ित किसानों को बीमित फसल का मुआवजा नहीं देकर सेवा में कमी, सेवा दोष एवं अनुचित व्यापार व्यवहार का कृत्य किया है। मामले के अनुसार डेह निवासी श्रीमती चेनी देवी, मुमताज देवी व सीता देवी तथा कमेड़िया निवासी भागीरथराम, श्रीमती चम्पा देवी व रामकंवरी एवं चूंटीसरा निवासी श्रीमती कमली व मांझवास निवासी पुखराज मांझू ने उपभोक्ता आयोग में अलग-अलग परिवाद पेश कर बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत उन्होंने अपने खातेदारी खेत में बोई फसल का वर्ष 2020 में खरीफ के अन्तर्गत बोई फसल का बीमा करवाया, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी फसल नष्ट हो गई इसके बावजूद बीमा कम्पनी ने फसल बीमा क्लेम की राशि उन्हें नहीं दी। *आयोग का निर्णय*  दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग के अध्यक्ष नरसिंह दास व्यास, सदस्य बलवीर खुड़खुड़िया व चन्द्रकला व्यास ने अपने आदेश में कहा कि फसल बीमा कम्पनी रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड पीड़ित किसानों को वर्ष, 2020  के अन्तर्गत नष्ट हुई खरीफ फसल की बीमा क्लेम राशि मय नौ प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज सहित दो माह में अदा करें। साथ ही प्रत्येक किसान को मानसिक पीड़ा व परिवाद व्यय के निमित दस-दस हजार का हर्जाना भी अदा करें। *क्लेम का आदेश* आयोग ने अपने निर्णय में श्रीमती चेनी देवी के मामले में उसकी फसल नष्ट होने से नुकसानी की राशि  81,418/-  रूपये, मुमताज देवी को 30,125.50 रूपये,  सीतादेवी को 1,20,502/- रूपये, भागीरथराम को शेष क्लेम राशि 78,625/- रूपये, चम्पा देवी को शेष क्लेम राशि 78,625/- रूपये, रामकंवरी को 81,418/- रूपये,  कमली को 2,03,545/- रूपये व पुखराज मांझू को फसल नष्ट होने से नुकसानी की राशि 1,62,836/- रूपये तथा उक्त आठों ही प्रकरणों में नुकसानी की राशि पर आयोग में परिवाद संस्थापन तिथि से भुगतान तक 9 प्रतिशत सालाना साधारण ब्याज दर सहित अदा करने का आदेश दिया है। *बंटाईदार को भी नुकसानी का क्लेम* आयोग ने खातेदार व सह खातेदार किसानों के अलावा बंटाईदार काश्तकारों को भी क्लेम देने के आदेश दिये हैं। श्रीमती कमली व पुखराज मांझू ने बंटाईदार काश्तकार की हैसियत से क्लेम किया। आयोग ने माना कि उन्होंने बंटाई पर खेती करते हुए अपनी फसल का बीमा करवाया तथा आयोग में इस बाबत् अनुबंध भी पेश किया, इसलिए उन्हें क्लेम दिलाया गया। जबकि चम्पादेवी व भागीरथराम के मामले में कम क्लेम मिलने पर उसे घटाते हुए शेष क्लेम राशि क्रमशः 78,625-78,625/- रूपये दिलाई गई।

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