वाहन चोरी के बावजूद बीमा कंपनी ने नहीं दी बीमा राशि, अब देना होगा हर्जाना
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग का निर्णय।
वाहन चोरी के बावजूद बीमा कंपनी ने नहीं दी बीमा राशि, अब देना होगा हर्जाना। बीमा क्लेम अदा नहीं करने पर लगाया हर्जाना।
नागौर, 24 जुलाई 2024// जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नागौर ने अपने एक निर्णय में वाहन क्लेम देने से नाजायज रुप से मना करने पर बीमा कम्पनी द्वारा परिवादी को हर्जाना अदा करने का आदेश दिया है।
मामले के अनुसार चोटियों वाली कोठी, कुचामन सिटी निवासी केसाराम ने उपभोक्ता आयोग में टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी के विरुद्ध परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसने अपनी मोटरसाइकिल का उक्त कंपनी से बीमा करवाया था, जो वाहन चोरी होने के बावजूद बीमा कंपनी द्वारा क्लेम की राशि के भुगतान से इंकार कर दिया गया।
*आयोग का निर्णय*
आयोग के अध्यक्ष नरसिंह दास व्यास, सदस्य बलवीर खुडखुडिया व चन्द्रकला व्यास की न्यायपीठ ने सुनवाई के बाद इसे बीमा कम्पनी की सेवा में कमी व त्रुटि का मामला मानते हुए परिवादी को चोरी हुए वाहन की आईडीवी वेल्यू 39,120/- रुपए (उनचालीस हजार एक सौ बीस रूपये) तथा इस पर नौ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान दो माह की अवधि में करने का आदेश दिया है। परिवादी को मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में पांच हजार रुपए तथा परिवाद व्यय के रूप में पांच हजार रूपये की राशि भी बीमा कंपनी द्वारा अदा की जाएगी।
*आयोग ने माना* इस मामले में आयोग ने अपने निर्णय में माना कि केवल बीमा पॉलिसी की शर्तों का उल्लंघन होने मात्र से बीमा कम्पनी परिवादी के क्लेम को खारिज नहीं कर सकती। इस मामले में बीमा कम्पनी ने देरी से सूचना देने को आधार बनाकर क्लेम खारिज कर दिया जबकि वाहन बीमा अवधि में चोरी होने पर परिवादी ने पुलिस थाने में एफआईआर करवाई तथा पुलिस ने वाहन न मिलने पर सम्बन्धित न्यायालय में अदम पता माल मुल्जिम में एफआर भी पेश की।