उपभोक्ता आयोग ने जलदाय विभाग पर लगाया 31,000/- रूपये का जुर्माना
*जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग नागौर का फैसला*
नागौर, 11 जुलाई 2024 // बासनी बेहलीमा के तेरह जल उपभोक्ताओं को जलापूर्ति नहीं करना जलदाय विभाग को भारी पड़ गया। उपभोक्ता आयोग ने इस मामले में जलदाय विभाग पर 31,000/- रूपये का जुर्माना लगाया है। उपभोक्ताओं को जल सप्लाई नहीं होने का मामला जब जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नागौर के समक्ष पेश हुआ तो न्यायालय ने माना कि जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने उपभोक्ताओं को नियमानुसार समय पर जलापूर्ति नहीं कर सेवा दोष का कृत्य किया है, ऐसे में अब उपभोक्ताओं के निवास पर जलापूर्ति का समय निर्धारित कर उन्हें सूचित करते हुए नियमित पेयजल आपूर्ति करें।
*ये था प्रकरण*
नागौर के बासनी बेहलीमा निवासी मोहम्मद असलम, रजब अली, मोहम्मद अली, नसीरूद्दीन, मोहम्मद अयूब, नसीम बानो, मेहबूब अली, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद शहीद, मोहम्मद मुश्ताक, निसार अहमद, मोहम्मद मुसा व जुल्फिकार आदि तेरह उपभोक्ताओं ने एक संयुक्त परिवाद पेश कर बताया कि उन्होंने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से सशुल्क जल कनेक्शन ले रखे हैं तथा प्रतिमाह जल शुल्क भी जमा करा रहे हैं, लेकिन विभाग उन्हें जलापूर्ति नहीं कर रहा है। महीनों सप्लाई नहीं होने की शिकायत भी कर रखी है। ऐसे में उन्हें शुल्क देकर भी टेंकरों से पानी मंगाना पड़ रहा है। जिससे उन सबको शारीरिक, आर्थिक व मानसिक परेशानी भी हो रही है।
*ये दिया फैसला*
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, नागौर के अध्यक्ष नरसिंह दास व्यास, सदस्य बलवीर खुड़खुडिया व चन्द्रकला व्यास ने इसे जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग का सेवा दोष माना तथा आदेश दिया कि विभाग प्रत्येक उपभोक्ता को उदाहरणात्मक हर्जे के रूप में दो-दो हजार रूपये सहित कुल छब्बीस हजार रूपये तथा परिवाद व्यय के संयुक्त पांच हजार रूपये अदा करें। *बताया विधिक दायित्व* आयोग ने अपने फैसले में कहा कि प्रत्येक उपभोक्ता का यह विधिक अधिकार है कि वह सेवा प्रदाता विभाग से समय पर जलापूर्ति कराये तथा विभाग का दायित्व है कि वह उपभोक्ताओं को समय पर जलापूर्ति करे।