मोबाइल ठीक करो वरना नया या ब्याज समेत इसकी कीमत दो
नागौर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने खराब मोबाइल बेचने के मामले में दुकानंदार, निर्माता कम्पनी के साथ सर्विस सेंटर को आड़े हाथ लिया। आयोग ने अपने फैसले में कहा कि खराब मोबाइल को ठीककर ग्राहक को लौटाया जाए या फिर नया मोबाइल अथवा उसकी कीमत मय ब्याज के दो माह के भीतर दी जाए। इसके साथ ग्राहक को दस हजार रुपए अलग से देने के आदेश दिए।
दिल्ली दरवाजा बी रोड निवासी मोहम्मद सैफ ने इस संबंध में एक परिवाद आयोग के समक्ष पेश किया था। इसमें बताया कि उसने दिल्ली दरवाजा-ए-रोड स्थित माही मोबाइल से एक मोबाइल करीब 43 हजार रुपए का खरीदा। कुछ दिन बाद ही तकनीकी खराबी आ गई और उसके स्क्रीन टीच/डिस्प्ले में गड़बड़ी हो गई। इसके लिए वो पहले दुकान मालिक के पास गया जहां उसे सर्विस सेंटर भेज दिया जहां उसे मोबाइल सुधारने के आठ हजार रुपए देने पर हैंडसेट ठीक करने को कहा गया। सेंटर ने वारंटी की बात ही नहीं सुनी।
परिवाद के बाद आयोग ने दुकानदार, मोबाइल कम्पनी व सर्विस सेंटर को नोटिस भिजवाए पर कोई जवाब नहीं आया। इसके बाद आयोग के अध्यक्ष नरसिंहदास व्यास, सदस्य बलवीर खुङखुडिया व चन्द्रकला व्यास ने एकपक्षीय फैसला करते हुए उक्त मोबाइल को दो माह में दुरुस्त कर मोहम्मद सैफ को सुपुर्द करने के आदेश दिए। साथ ही कहा कि दुरुस्त मोबाइल सुपुर्दगी से ही वारंटी दोबारा प्रारम्भ होगी। मोबाइल सैट सही नहीं हो पाए तो मोहम्मद सैफ को नया हैंडसेट अथवा उसकी राशि दी जाए। इस राशि पर परिवाद पेश करने की तिथि से 9 प्रतिशत ब्याज भी अदा करें। आयोग ने मानसिक वेदना की क्षतिपूति व परिवाद व्यय के दस हजार रुपए की राशि भी परिवादी को अदा करने का आदेश दिया।