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वाहनों के तय समय सीमा में लगानी होगी हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट, नहीं तो होगी कार्रवाई

 *वाहनों के तय समय सीमा में लगानी होगी हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट, नहीं तो होगी कार्रवाई*

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नागौर, 27 अप्रैल। परिवहन विभाग द्वारा 21 सितंबर 2023 को आदेश जारी कर 01 अप्रैल 2019 के पूर्व निर्मित वाहनों में मोटरयान विनिर्माताओं/अधिकृत डीलरों द्वारा HSRP लगायें जाने की प्रक्रिया का निर्धारण किया गया है। वाहन स्वामियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन की सुविधा परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की वेबसाइट http://transport.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं, जिस पर उपलब्ध लिंक www.siam.in के माध्यम से भारतीय ऑटोमोबाइल मेनुफैक्चरर्स सोसायटी की वेबसाइट पर जाने से संबंधित जिले, वाहन की श्रेणी एवं डीलर का चयन कर उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (HSRP) लगवाने हेतु Slot Booking किया जा सकेगा। इस संबंध में अधिक जानकारी विभाग की वेबसाईट http://transport.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।
जिला परिवहन अधिकारी ओमप्रकाश चौधरी ने बताया कि 01 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत समस्त वाहन मालिक अति सुरक्षा रजिस्ट्रीकरण प्लेट (HSRP) निर्धारित समय सीमा में लगाना सुनिश्चित करें।
उन्होंने बताया कि ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 अथवा 2 है, उनके एचएसआरपी लगाये जाने की समय सीमा 29 फरवरी तथा जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 3 अथवा 4 है, उनकी समय सीमा 31 मार्च तक थी। वहीं अब ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 5 अथवा 6 है, उनके एचएसआरपी लगाये जाने की समय सीमा 30 अप्रैल 2024 निर्धारित की गई है तथा ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 7 अथवा 8 है, उनके एचएसआरपी लगाये जाने की समय सीमा 31 मई 2024 व ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 9 अथवा 0 है, उनके एचएसआरपी लगाये जाने की समय सीमा 30 जून 2024 तक है।
साथ ही उन्होंने बताया कि ऐसे वाहन जिनके पंजीयन क्रमांक का अंतिम अंक 1 से 6 है, लेकिन हाई सेक्युरिटी नम्बर प्लेट (एचएसआरपी) लगाने की तय समय सीमा समाप्त हो चुकी है या 30 अप्रेल 2024 को समाप्त होने वाली है। उन समस्त वाहन स्वामियों से अपील है कि अनावश्यक कठिनाईयों से बचने के लिए अपने वाहन पर शीघ्रातिशीघ्र एचएसआरपी लगावें। इसके बाद विभागीय निर्देशानुसार सघन जॉच अभियान चलाते हुए ऐसे वाहनों को बिना नम्बर प्लेट के मानते हुए नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी ।

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