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मई में जिनका रिन्यू उनको आचार संहिता से पहले देने होंगे 850 रु., नहीं तो होंगे वंचित

 मई में जिनका रिन्यू उनको आचार संहिता से पहले देने होंगे 850 रु., नहीं तो होंगे वंचित

swasth



नागौर। @ मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत 850 रुपए में स्वास्थ्य बीमा करवाने वाले वे परिवार जिनका योजना में रिन्यू मई में होना है उनके लिए यह खबर जानना जरूरी है। ऐसे परिवारों को लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होने से पहले प्रीमियम चुकाकर रिन्यू करवाना होगा नहीं तो मई से उनको योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा।

सीएमएचओ डॉ. महेश वर्मा ने बताया कि जिले में जो परिवार योजना में 850 रुपए प्रीमियम राशि चुकाकर जुड़े हुए हैं‌ और जिनका मई माह में रिन्यू होना है उनको आचार संहिता लागू होने से पहले ही नवीनीकरण करवाना होगा ताकि उनको योजना का लाभ अनवरत मिलता रहे। जिले में इस योजना के तहत  18 सरकारी व 12 प्राइवेट सहित कुल  30 अस्पताल पंजीकृत हैं। वहीं एक अस्पताल का पंजीकरण राज्य स्तर पर विचाराधीन है।

सीएमएचओ ने बताया कि तीन-तीन माह से रिन्यू होता है। उदाहरण के तौर पर अगर किसी ने फरवरी में रिन्यू करवाया है तो उसकी पॉलिसी एक मई से यानि तीन माह बाद एक्टिव होगी। वहीं अगर कोई 30 अप्रैल को भी रिन्यू करवाता है तो उसकी पॉलिसी एक मई से एक्टिव होगी लेकिन चूंकि 30 अप्रैल को आचार संहिता लगी हुई होगी ऐसे में संबंधित लोग जिनकी एक मई से पॉलिसी रिन्यू करवाई जानी है वह आचार संहिता से पहले ही 850 रुपए देकर जुड़ना होगा ताकि बाद में परेशानी नहीं हो। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया था।

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