*बोर्ड परीक्षाओं को लेकर जिला कलक्टर ने ध्वनि प्रदूषण यंत्रों पर प्रभावी नियंत्रण के दिए आदेश*
नागौर, 06 मार्च। नागौर जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने एक आदेश जारी कर बताया कि नागौर जिले की सीमाओं के भीतर विभिन्न आयोजनों पर तीव्र ध्वनि विस्तार यंत्र का उपयोग किया जा रहा है एवं वाहनों पर भी तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाए जाते हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2024 की केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं महाविद्यालय की परीक्षाएं आयोजित हो रही है। इस दौरान तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग करने से अत्यधिक शोरगुल उत्पन्न होता है, जिससे सामान्य व्यक्ति की शांति भंग होती है एवं विद्यार्थियों की पढ़ाई पर भी बुरा असर पड़ता है। साथ ही लाउडस्पीकर के अत्यधिक तेज आवाज से सड़क सुरक्षा भी प्रभावित होने से दुर्घटना होने की संभावना रहती है तथा देर रात्रि तक ध्वनि विस्तारक यंत्र को बजाएं जाने से बुजुर्ग व बीमार व्यक्तियों को भी काफी असुविधा होती है। इसके लिए तीव्र ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं हो एवं धार्मिक आयोजनों, विवाह स्थलों पर भी धीमी गति से ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग किया जाएं। इस संबंध में उन्होंने जिले के सभी उपखंड मजिस्ट्रेट, जिला परिवहन अधिकारी व समस्त थानों के थानाधिकारियो को आदेश जारी कर इसकी पालना सुनिश्चित करवाने के निर्देश दिए हैं।