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आयकर एवं GST अधिनियम के प्रावधानों पर सेमिनार का आयोजन

 आयकर एवं GST अधिनियम के प्रावधानों पर सेमिनार का आयोजन

GST

नागौर CPE स्टडी चेप्टर ऑफ द इन्सटीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंटस ऑफ इंडिया के द्वारा रविवार को आयकर एवं GST अधिनियम के प्रावधानों पर विचार विमर्श करने के एक सेमिनार का आयोजन किया गया. इस सेमिनार के मुख्य अतिथि ICAI की केन्द्रीय परिषद के सदस्य CA रोहित रुवाटिया थे. सेमिनार मे आयकर अधिनियम की धारा 43B(h) के बारे मे जयपुर से पधारे CA  शैलेन्द्र अग्रवाल ने विस्तार से प्रकाश डाला एवं MSME  मे पंजीकृत उद्यमियों को 15/45 दिन की समय सीमा मे भुगतान करने हेतु अपने-अपने ग्राहकों को सतर्क करने का निवेदन किया, इसके बाद CA जतिन हरजाई ने GST अधिनियम की धारा 16(4) मे ITC, तलाशी व जब्ती, झूठे बिल एवं E-WAY बिल इत्यादि प्रावधानों की विस्तृत व्याख्या की. सेमिनार के अंत मे चेप्टर के संयोजक CA  मुकेश चौरङिया ने सभी सदस्यों व आगन्तुक मेहमानो का धन्यवाद ज्ञापन किया. सेमिनार मे नागौर, मेङता, डिडवाना, लाडनूं, नोखा के CA सदस्यों की उपस्थिति रही, जिनमे सर्व संजय मित्तल, राजेश शाह, सुरेश पारीक, मुकेश रुवाटिया, नितेश माथुर, महेश सीरिया,  अनिल जैन, राष्ट्रपुत्र हिन्दू, मनीष मित्तल, गिरिराज चांडक, विकास पित्ती, रितेश अग्रवाल, आकाश बाठियां, रवि सारङा,

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