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09 मार्च को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

 09 मार्च को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

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राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार राज्य भर में इस वर्ष की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 09 मार्च 2024 को किया जायेगा। जिस संबंध में राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल कियान्वयन एवं अधिकाधिक प्रकरणों के निस्तारण हेतु नागौर मुख्यालय स्थित न्यायालय परिसर में इसरार खोखर, अध्यक्ष, ताल्लुका विधिक सेवा समिति, अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 01. नागौर की अध्यक्षता में मोटर वाहन दुर्घटना अधिनियम से संबंधी प्रकरणों तथा प्री-लीटीगेशन के प्रकरणों को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। उक्त बैठक में नरेन्द्रसिंह राठौड अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या 02. बीमा कम्पनी के अधिकारीगण व अधिवक्तागण, बिजली विभाग के अधिकारी, बैंकों के अधिकारी तथा बार संघ के अधिवक्तागण उपस्थित रहे। उक्त मीटिंग में राष्ट्रीय लोक अदालत हेतु राजस्थान विधिक सेवा प्राधिकरण तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, मेडता के दिये गये दिशा-निर्देशानुसार अधिक से अधिक एमएसीटी प्रकरणों के निस्तारण हेतु बीमा कम्पनी के अधिकारी व अधिवक्तागण तथा पक्षकारों के अधिवक्तागण को अधिक से अधिक प्रयास करने हेतु निर्देश दिये। जिससे पीडित पक्षों को जरिये लोकअदालत प्रकरणों का निस्तारण होकर राहत मिल सके।

मीटिंग में उपस्थित बीमा कम्पनी के अधिकारीगण को राष्ट्रीय लोक अदालत के सफल कियान्वयन हेतु न्यायालयों में लंबित एमएसीटी प्रकरणों के निस्तारण करवाने व इस संबंध में आने वाली प्राथमिक परेशानियों के बारे में चर्चा की गई। अधिवक्तागण को न्यायालयों में लंबित समस्त राजीनामा योग्य प्रकृति के प्रकरणों को लोकअदालत में निस्तारण करवाने के प्रयास हेतु कहा गया। बिजली विभाग तथा बैंकों के अधिकारीयों को लोकअदालत में प्री-लिटीगेशन के प्रकरणों को रखने तथा स्वयं के स्तर पर भी पक्षकारों को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जानकारी व प्रकरणों के निस्तारण में पूर्ण सहयोग करने हेतु निर्देशित किया गया।



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