Type Here to Get Search Results !

*सोमवार से भरे जाएंगे नाम निर्देशन पत्र*

 *विधान सभा चुनाव 2023*

*सोमवार से भरे जाएंगे नाम निर्देशन पत्र*

chunav



*सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे आवेदन*

*जिला निर्वाचन अधिकारी ने नियमों की अनुपालना करने व सभी तैयारियां पूर्ण करने के दिये निर्देश*
LIC



नागौर, 29 अक्टूबर।
विधानसभा चुनाव 2023 के लिए नाम निर्देशन पत्र 30 अक्टूबर सोमवार से लिए जाने प्रारम्भ होंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ अमित यादव ने  बताया कि  इच्छुक अभ्यर्थी सम्बंधित विधानसभा क्षेत्र के रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपना आवेदन प्रस्तुत करेंगे। उन्होंने बताया कि सभी रिटर्निंग अधिकारियों को तैयारियां पूरी रखने के निर्देश दिए गए हैं। आवेदन प्रातः 11 से दोपहर 3 बजे तक प्रस्तुत किए जा सकेंगे तथा रविवार को आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
डॉ यादव ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र भरने की अंतिम तिथि 6 नवम्बर है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 7 नवम्बर को नाम निर्देशन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद वैध नाम निर्देशन पत्रों की सूची जारी की जाएगी। 9 नवम्बर  दोपहर 3 बजे तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जिसके तुरंत बाद चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा।
TVS



*पूर्ण भरना होगा फार्म*
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि प्रत्याशी को नामांकन दाखिल करने के समय नामांकन पत्र के सभी कॉलम अनिवार्य रूप से भरने होंगे। नामांकन पत्र भरने के दौरान रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय के 100 मीटर के दायरे में अधिकतम तीन वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी।


*ना हो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन*

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ अमित यादव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान अभ्यर्थी तथा विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि विभिन्न गतिविधियों के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन ना हो। राजनीतिक दल, प्रत्याशियों तथा उनके समर्थको द्वारा प्रकाशित करवाए जाने वाले पम्पलेट (पर्चे), पोस्टर, विज्ञापन अथवा हैण्डबिल प्रकाशित या मुद्रित करवाते लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 क के विभिन्न प्रावधानों की पालना हो। पम्पलेट, बैनर तथा पोस्टर के मुख्य पृष्ठ पर मुद्रक एवं इसके प्रकाशक का नाम तथा पता अनिवार्य रूप से लिखवाना होगा। कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन पम्पलेट या पोस्टर का मुद्रण तब तक नहीं करवा सकेगा जब तक कि प्रकाशक की पहचान की घोषणा उसके द्वारा हस्ताक्षरित तथा दो व्यक्ति जो उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हो द्वारा सत्यापित न करवाया जाए।
hero

सत्यापन के पश्चात मुद्रक को इसकी दो प्रतिलिपि देनी होगी। दस्तावेज के प्रकाशित के पश्चात मुद्रक इसकी एक प्रति तथा घोषणा पत्र की प्रति जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रस्तुत करेगा।

*धारा 144 लागू रहेगी*

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि विधान सभा चुनाव 2023 के मद्देनजर  दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावी रहेगी। इस दौरान कोई व्यक्ति, राजनीति पार्टी, संस्था बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा तथा ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं कर सकेगा। प्रत्येक सभा, जुलूस एवं सार्वजनिक सभा की अनुमति आदर्श आचार संहिता एवं निर्वाचन आयोग भारत सरकार के निर्देशों की पालना के तहत होगी।
LUCKY



*सोशल मीडिया के विज्ञापन भी एमसीएमसी से प्रमाणित कराने होंगे*

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अभ्यर्थी चुनाव के दौरान अपने प्रचार-प्रसार के लिए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो भी विज्ञापन प्रसारित करवाना चाहते हैं, उन्हें विज्ञापन जिला या राज्य स्तरीय एमसीएमसी से पूर्व में अनिवार्यतः अधिप्रमाणित करवाने होंगे। साथ ही 24  तथा 25 नवंबर को प्रिंट मीडिया में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों के लिए भी अधिप्रमाणन अनिवार्य होगा। साथ केबल चैनल, सिनेमा हॉल, रेडियो एवं एफएम, सार्वजनिक स्थानों पर ऑडियो विजुअल डिस्प्ले, वेबसाइट, सोशल मीडिया, बल्क मैसेज एवं वॉइस मैसेज के विज्ञापनों का भी अधिप्रमाणन अनिवार्य है। नियमों की अनुपालना नहीं होने पर सम्बंधित के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

*खर्च व्यय पर रहेगी नजर*

डॉ अमित यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव के अभ्यर्थी चुनाव प्रचार पर अधिकतम 40 लाख रूपए व्यय कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के लिए नामांकन करने से कम से कम एक दिन पूर्व पृथक से बैंक खाता खोल कर उसका ब्यौरा निर्वाचन विभाग को उपलब्ध करवाना होगा। अभ्यर्थियों को समस्त खर्चे इसी बैंक खाते के माध्यम से करने होंगे ।  समस्त लेने देने की जानकारी निर्वाचन विभाग में देनी होगी। व्यय सीमा का उल्लंघन नहीं हो इसके लिए कड़ी निगरानी की व्यवस्था की गई है।
pawan



*निर्देशन में 5 से अधिक व्यक्ति नहीं हो सकेंगे शामिल*
 जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि  नाम निर्देशन प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवार सहित 5 से अधिक व्यक्तियों को संबंधित रिटर्निंग अधिकारी के यहां प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र लेने वाले अधिकारी के कार्यालय के बाहर लगे बैरिकेडिंग तक ही 5 से अधिक व्यक्ति साथ रह सकते है। बैरिकेडिंग के बाद उम्मीदवार सहित 5 से अधिक व्यक्तियों का प्रवेश आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों तथा नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने वाले अभ्यर्थियों से नियमों की पालना करते हुए नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की अपील की।

*निजी सम्पति पर बिना लिखित अनुमति के प्रचार सामग्री न लगाएं*

जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ अमित यादव ने बताया कि विधानसभा चुनाव के तहत अभ्यर्थी या राजनीतिक दल किसी निजी सम्पत्ति पर अपने बैनर या झंडे लगवा कर चुनाव प्रचार-प्रसार करना चाहते हैं तो इसके लिए सम्बंधित मालिक से लिखित स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा। उन्होंने बताया कि मालिक की लिखित स्वीकृति के बाद लगाए जाने वाले बैनर या झंडे के खर्चे सहित पूर्ण विवरण एवं लिखित सहमति की प्रति अभ्यर्थी द्वारा सम्बंधित रिटर्निंग अधिकारी को 3 दिन में प्रस्तुत करनी होगी।

एक टिप्पणी भेजें

0 टिप्पणियाँ
* Please Don't Spam Here. All the Comments are Reviewed by Admin.

Below Post Ad