आदर्श क्रेडिट सोसायटी को उपभोक्ता मंच ने परिवादी क़ी जमा राशि लौटाने का दिया आदेश
आदर्श क्रेडिट सोसायटी के विरुद्ध उपभोक्ता मंच का फ़ैसला परिवादी को एफ़ डी आर और बचत खाते में जमा राशि लौटाने का आदेश
परिवादी विजय व्यास निवासी बालसमंद नागौर ने अपने अधिवक्ता डॉ पवन श्रीमाली के मार्फ़त उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच , नागौर के समक्ष परिवाद पेश कर बताया कि उसने आदर्श सोसायटी से प्रेरित हो कर बचत के उद्देश्य से तीन एफ़ डी आर 35000/- 75000/- एवं 50,000/- करवाई जिस पर उसे सोसायटी की और से यह आश्वासन दिया गया कि निर्धारित अवधि पर तथा बीच में भी ज़रूरत पड़ने और उस अवधि तक ब्याज सहित राशि दी जाएगी । उक्त एफ़डी आर में से एक एफ़डी 50,000 रू की परिपक्वता राशि 58568/- का भुगतान नहीं कर सीधा आदर्श क्रेडिट के ही बचत खाते में रू जमा करवा दिये और उसमे से भी भुगतान नहीं किया गया । जिस पर परिवादी ने अन्य दो एफ़डी का भुगतान भी वापस माँग लिया लेकिन सोसायटी ने किसी तरह का भुगतान नहीं किया । परिवादी ने इस हेतु सोसायटी को एक प्रार्थना पत्र दिया जो ले से इनकार करने पर विधिक नोटिस भी दिया लेकिन सोसायटी ने अपना ऑफिस ही बंद कर लिया । परिवादी ने एफ़डी और मानसिक खर्च के रू दिलाने हेतु फ़रियाद की । सोसायटी को नोटिस देने पर तामील के बावजूद कोई उपस्थित नहीं हुआ ।मंच के अध्यक्ष श्री नरसिंहदास व्यास सदस्य बलबीर ख़ुडखुडिया एवं श्रीमती चंद्रकला व्यास ने आदेश दिया कि अप्रार्थीगण प्रार्थी परिवादी को रू 58568/- रू 35000 /- रू 75000/- व उक्त तीनों परिपक्वता राशि एवं परिवाद पेश करने की तिथि तक योजना अनुसार निर्धारित ब्याज अदा करे ।इसके अलावा 9 प्रतिशत ब्याज वसूली तक तथा 10,000 रू मानसिक क्षतिपूर्ति व परिवाद खर्च के प्रदान करे ।
ज्ञात रहे कि
आदर्श क्रेडिट सोसायटी द्वारा अधिक ब्याज और लुभावने ऑफर बता कर करोड़ों रू का ग़बन कर कई लोगो को अपना शिकार बना चुकी है । अब सब जगह इस सोसायटी के ऑफिस बंद हो चुके है । लोगो के करोड़ों रू आज भी गंदे हुए है । ऐसे फ़ैसलों से जनता को हिम्मत मिली है और आशा बंधी है कि उनको भी उनके द्वारा जमा राशि प्राप्त होगी ।