अहमद हत्याकांड में छह आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा
नागौर
बासनी निवासी अहमद की 29 नवम्बर 2016 की रात अपहरण करने के बाद की थी हत्या
नागौर. सदर थाने के करीब साढ़े छह साल पुराने हत्या के मामले में न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या-1 नागौर के न्यायाधीश इसरार खोखर ने सोमवार को फैसला सुनाया। न्यायाधीश खोखर ने फैसला सुनाते हुए छह आरोपियों को आजीवन कारावास व दो आरोपियों को चार साल के कारावास की सजा के साथ अर्थदंड की सजा भी सुनाई।
आरोपियों ने 29 नवम्बर 2016 की रात को अहमद का अपहरण कर मारपीट की तथा रात को ही बेहोशी की हालत में जिला मुख्यालय के जेएलएन अस्पताल के दो नम्बर गेट के सामने पटककर चले गए। इसके बाद अहमद को जेएलएन अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। प्रकरण में राज्य सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक गोपालराम गोदारा व परिवादी पक्ष की ओर से अधिवक्ता शफीक खिलजी, राजेन्द्रसिंह
राठौड़ व कान्ता बोथरा ने पैरवी की।
इनको सुनाई सजा
न्यायालय ने डूकोसी निवासी अनवर खां (19) पुत्र मुनीर खां, नवाब खां (20) पुत्र अलीम खां कायमखानी, आरिफ खां उर्फ कालू (24) पुत्र श्रवण खां कायमखानी, इमरान खां (25) पुत्र बाबु खां कायमखानी, इब्राहिम खां (26) पुत्र हुसैन खां कायमखानी एवं हबीब खां (32) पुत्र सुलेमान खां कायमखानी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ चातरा मांजरा निवासी जगदेव उर्फ जगदीश (50) पुत्र लाखाराम जाट व रायधनु निवासी दयालराम (26) पुत्र नेनाराम जाट को 4 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ में अर्थदंड भी लगाया है। न्यायालय ने जुर्माना जमा होने पर अहमद की विधवा को 2 लाख रुपए आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में दिलाने का आदेश दिया है।