*खाद्य सामग्री वितरण के लिए लेना होगा लाइसेंस, नही तो लगेगा 25 हजार जुर्माना*
*जिले में 13 जुलाई तक लगेंगे कैम्प*
नागौर, 21 जून। राज्य सरकार की स्टेट फ्लैगशिप योजना शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के अंतर्गत प्रत्येक खाद्य कारोबारी को खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ. महेश वर्मा ने बताया कि खाद्य कारोबारी के पास खाद्य लाइसेंस एवं रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर उन्हें 25 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि इसके लिए जिले में 14 जून से लगातार विशेष कैम्प लगाए जा रहे है, जो 13 जुलाई तक आयोजित किए जाएंगे। सीएमएचओ वर्मा ने बताया कि यह शिविर 22 जून को करणूं व 26 जून को लाडनूं शहर, 28 जून को मेड़ता क्षेत्र में जसनगर, 5 जुलाई को परबतसर के पीह एवं 10 जुलाई को नागौर शहर एवं 13 जुलाई को गोटन में लगाए जाएंगे। जहां खाद्य कारोबारी उपस्थित होकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते है। सीएमएचओ ने बताया कि इन कैम्पों के सफल आयोजन के लिए सभी खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारियों, खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए संबंधित सूचना सहायक को निर्देश दिए गए है, जो इन कैम्पों के माध्यम से अधिक से अधिक खाद्य रजिस्ट्रेशन करवाने एवं लाईसेंस बनवाने के लिए व्यापारियों को प्रेरित करना सुनिश्चित करेंगे।