*डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू*
नागौर, 22 नवंबर। राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुसार राज्य के समग्र औद्योगिक विकास में अनुसुचित जाति/अनुसुचित जनजाति की भागीदारी बढाने के उद्वेश्य से डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ की गई है।
जिला उद्योग एंव वाणिज्य केन्द्र, नागौर के महाप्रबन्धक बजरंग सांगवा ने बताया कि योजनान्तर्गत इन वर्गो के पात्र व्यक्तियों को नवीन उद्यम स्थापित करने/विस्तार करने हेतु राज्य सरकार द्वारा योजनान्तर्गत कम लागत पर ऋण सुविधा, CGTMSE अन्तर्गत गांरटी फीट, मार्जिन मनी अनुदान, ब्याज अनुदान सहित विभिन्न प्रकार की सुविधाओं का प्रावधान किया गया है, जिससे इन वर्गो का आर्थिक सशक्तिकरण हो सकेगा।
*यह है योजना की पात्रता*
आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए, आवेदक अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति वर्ग से संम्बन्धित होना चाहिए तथा आवेदक की उम्र 18 वर्ष या अधिक होनी चाहिए। वहीं केन्द्र/राज्य सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए, भागीदारी एंव एलएलपी फर्म, सहकारी समिति एंव कम्पनी के मामले में आवेदक संस्थान में अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों का 51 प्रतिशत अथवा अधिक स्वामीत्व होना चाहिए। आवेदक पूर्व में बैंक/वित्तीय संस्थान से लिए गए ऋण के भुगतान में डिफॉल्टर नहींं होना चाहिए।
यह रहेगी ऋण सीमा एंव प्रावधान
इस योजना के तहत विनिर्माण क्षैत्र में 10 करोड़, सेवा क्षैत्र में 5 करोड़ एवं व्यापार क्षैत्र में 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान किया जा सकता है।
*ऋण सुविधा व ब्याज अनुदान*
इस योजना के तहत नवीन/विस्तार/विविधिकरण/आधुनिकीकरण के लिए
अधिकतम ऋण राशि 25 लाख रू. तक 9 प्रतिशत ब्याज अनुदान, 25 लाख रू. से 5 करोड़ रू. तक 7 प्रतिशत, 5 करोड़ से 10 करोड़ रू. तक 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा।
आवश्यक दस्तावेज
इस योजना में आवेदन करने के लिए आधार कार्ड, फोटो, जाति प्रमाण-पत्र एवं विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
आवेदन पत्र जिला उद्योग एंव वाणिज्य केन्द्र, नागौर से प्राप्त कर आवश्यक दस्तावेजों सहित कार्यालय में जमा किया जायेगा।