राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाया, आमजन को मिलेगा लाभ
नागौर // राज्य में आमजन को सरकारी एवं निजी अस्पतालों में निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराने वाली राज्य सरकार की महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा अब और बढा दिया गया है। पहले जहां इस योजना का लाभ उठाने के लिये पॉलिसी के एक्टिव होने की अनिवार्यता थी, वहीं अब आपात स्थिति में पॉलिसी एक्टिव नहीं होने की स्थिति में योजना का लाभ देने के लिये जिला कलेक्टर को अधिकृत किया गया है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट घोषणा के दौरान इस योजना के संबध में यह घोषणा की गई थी की कोई भी असहाय अथवा निराश्रित परिवार इस योजना के लाभ से वंचित न रह जाएं। यह सुनिश्चित करने के लिये जिला कलेक्टरों को अधिकृत किया जाएगा। इसमें ऐसे मरीज जिनकी चिरंजीवी पॉलिसी एक्टिव न होने पर भी उनका निशुल्क उपचार करने के लिये संबधित चिकित्सालय को निर्देशित कर सकेंगे। नई प्रक्रिया लागू होने से जरूरतमंद लोगांे को पॉलिसी के अभाव में योजना के अंतर्गत ना तो इलाज से महरूम होना पडेगा और ना ही इलाज के पैसे चुकाने पडेंगे।
यह रहेगी प्रक्रिया
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. महेश वर्मा ने बताया कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने योजना में पंजीकरण तो करवा लिया, लेकिन 3 माह पूर्ण नहीं होने की वजह से पॉलिसी एक्टिव नहीं हुई है, ऐसे जरूरतमंद मरीजों को योजना के अंतर्गत निशुल्क उपचार प्रदान करने के लिये निजी अस्पतालों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से जिला कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी की एसएसओ आईडी संम्बद्ध अस्पतालों तथा जिला अस्पताल के संबध में यह आवेदन अस्पताल के अधिक्षक, प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, अथवा प्रभारी अधिकारी की एसएसओ आईडी पर किया जायेगा। प्राप्त आवेदनों को जिला कलेक्टर या सक्षम अधिकारी ऑनलाईन माध्यम से पोर्टल पर अप्रूव अथवा निरस्त कर सकेंगे।
10 लाख रूपए तक के बीमा कवर का लाभ
1 अप्रैल से इस योजना के अंतर्गत बीमा कवर राशि को भी बढाकर 10 लाख रूपए कर दिया गया है। इसके साथ ही कॉकलियर, इंप्लांट, बोन मैरो, ट्रांसप्लांट, आर्गन ट्रांसप्लांट जैसे महंगे इलाज को भी इस योजना में शामिल कर लोगों की जेब पर पडने वाले भार को कम करने के लिए सरकार द्वारा यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।