पॉलिथीन करी जप्त, समझाइश करते हुए लगाया जुर्माना व करी समझाइश
राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 21.07.2022 के द्वारा प्लास्टिक कैरी बैग का उपयोग व निर्माण, भण्डारण विक्रय एवं परिवहन दिनांक 01.07.2022 से प्रतिबंधित है जिसके फलस्वरूप आज दिनांक 17.10.2022 को राजस्थान राज्य प्रदुषण नियंत्रण मण्डल एवं नगर परिषद नागौर के गठित दल द्वारा नागौर शहर में रेल्वे स्टेशन, सुगन सिंह सर्किल, बीकानेर रेल्वे फाटक, बीकानेर बाईपास चौराहा रोड से पॉलीथीन, डिस्पोजल ग्लास, प्लास्टिक गिलास, प्लास्टिक स्ट्रोपाईप इत्यादि जब्ती की कुल 19.700 ग्राम एवं जुर्माना राशि 4100 /- अक्षरे चार हजार एक सौ रूपये की राशि मौके पर वसुल की गयी एवं समझाईश की गयी।
इस कार्यवाही में कनिष्ठ पर्यावरण अभियन्ता तेजस्व मुदगल नगर परिषद के सहयोग में मुख्य स्वच्छता निरीक्षक अनिल कुमार, स्वच्छता निरीक्षक, अशोक बारासा, रामेश्वरलाल, चंदुराम चांगरा, धर्माराम, प्रकाश कण्डारा, विजय कुमार एवं कार्यवाहक जमादार आकाश बारासा, दिनेश राजेश, मुकेश तेजस्वी, पप्पुराम, हस्तीमल चांगरा मौजुद रहे।