*अवैध कब्जों पर कार्रवाई के लिए चलेगा विशेष अभियान*
*जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने जारी किया आदेश*
नागौर,7 सितंबर। जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने जिले के समस्त तहसीलदारों को जिले में सरकारी व अनुसूचित जाति/ जनजाति की खातेदारी की भूमियों पर अवैध रूप से किए गए कब्जों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्रवाई करने के आदेश दिए हैं।
जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने बताया कि जिले में अनुसूचित जाति/ जनजाति की खातेदारी की कृषि भूमि पर प्रभावशाली लोगों द्वारा अवैध कब्जे किए हुए हैं जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के तहत गैर कानूनी है साथ ही अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 3(1)(एफ) (जी) के तहत अपराधिक श्रेणी में आकर दंडनीय है।
उन्होंने बताया कि ऐसे मामलों के चिन्हीकरण एवं उस पर प्रभावी कार्यवाही के लिए 8 सितंबर से 7 अक्टूबर तक जिले में विशेष अभियान चलाया जायेगा। साथ ही राजकीय भूमियों पर अतिक्रमण के संबंध में रूटीन गिरदावरी के अतिरिक्त सार्वजनिक उपयोग की राजकीय भूमियों का सर्वे करवाकर
अतिक्रमण के प्रकरण चिन्हित कर भौतिक बेदखली सुनिश्चित की जाएगी।