*सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम के उत्पादन, संग्रहण, वितरण, बिक्री व उपयोग पर रोक*
नागौर,22 सितंबर।पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना के द्वारा गत 01 जुलाई से चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स के उत्पादन, इम्पोर्ट, स्टोकिंग, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर रोक लगा दी गई है।उप वन संरक्षक ज्ञान चंद मकवाना ने बताया कि प्लास्टिक वेस्ट मेनेजमेन्ट रूल्स, 2016 (यथा संशोधित) के नियम 4 (2) के अनुसार पोलीस्टाईरीन सहित विभिन्न सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स जैसे प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों के लिये प्लास्टिक की डंडिया, प्लास्टिक के झण्डे, कैंडीस्टिक, आईसक्रीम की डंडिया, पोलीस्टाइन (थर्मोकॉल) की सजावटी सामग्री,प्लेटे, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, ट्रे जैसे कटलरी, मिठाई के डिब्बों के ईर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, निमंत्रण कार्ड के ईर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में एवं सिगरेट पैकेट के ईर्द-गिर्द लपेटने या पैक करने वाली फिल्में, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीवीसी बैनर, स्ट्रिर के उत्पादन, इम्पोर्टस्टॉकिंग, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर गत 1 जुलाई से रोक लगा दी गई है।
उन्होंने सभी उत्पादनकर्ता, स्टाकिस्ट रिटेलर्स, दुकानदार, ई-कामर्स, फैरी वाले, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों, मॉल, बाजार, शॉपिंग सेन्टर, सिनेमा हॉल, पर्यटन स्थल, विधालय, महाविधालय, कार्यस्थल, अस्पताल, होटल,अन्य संस्थानों व जनसामान्य से भारत सरकार के नोटिफीकेशन में उल्लेखित समय सीमा के अनुसार चिन्हित सिंगल यूज प्लास्टिक आइट्मस का उत्पादन, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री एवं उपयोग नहीं करने को कहा है साथ ही नागरिकों से भी सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग नहीं करने की अपील की है।