*जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने व चलाने की अनुमति*
नागौर,21 सितंबर।राज्य सरकार की संशोधित परामर्श दात्री के अनुसार माननीय उच्चतम न्यायालय एवं राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्णय को ध्यान में रखते हुए एनसीआर क्षेत्र को छोड़ते हुए संपूर्ण राजस्थान में केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने व चलाने की अनुमति होगी।
जिला कलेक्टर पीयूष समारिया ने बताया कि राजस्थान सरकार द्वारा जारी संशोधित परामर्श दात्री के अनुसार जिले में केवल ग्रीन आतिशबाजी के बेचने व चलाने की अनुमति होगी। ग्रीन आतिशबाजी को दिवाली, गुरु पर्व व अन्य त्यौहार पर रात्रि 8:00 से 10:00 बजे, छठ पर्व पर सुबह 6:00 से 8:00 बजे और क्रिसमस व न्यू ईयर पर 11:55 पीएम से 12: 30 एएम पर चलाने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि ग्रीन आतिशबाजी की पहचान प्रत्येक आतिशबाजी के बॉक्स पर नीरी द्वारा जारी किए गए क्यूआर कोड को स्केन करके की जा सकती है। साथ ही यदि जिले में एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर या उससे खराब रहती है तो उस दिन आतिशबाजी चलाने पर रोक रहेगी।उन्होंने बताया कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आमजन एवं प्रवर्तन एजेंसी द्वारा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वेबसाइट से ज्ञात की जा सकती है
उन्होंने बताया कि राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 का अधिनियम संख्या 21 में संशोधन विनियम 16 व 17 प्रतिस्थापित किए गए हैं तथा सभी व्यक्ति विशेष द्वारा इन नियमों का उल्लंघन करने पर कार्यवाही/जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अपराध के शमन करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट,सहायक उप निरीक्षक से अनिम्न रैंक के समस्त पुलिस अधिकारी, राजस्व निरीक्षक से अनिम्न रैंक के नगर परिषद, बोर्ड के समस्त अधिकारी,मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिला परिषद व विकास अधिकारी को उनकी अपनी अपनी अधिकारिता के भीतर प्राधिकृत किया गया है।
उन्होंने बताया कि कोई भी दुकानदार ग्रीन आतिशबाजी के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का विक्रय करता है तो ₹10,000 का जुर्माना लगाया जाएगा।साथ ही कोई भी व्यक्ति ग्रीन आतिशबाजी के अलावा अन्य किसी भी प्रकार की आतिशबाजी का उपयोग करते हुए पाया जाता है या चलाने की अनुमति देता है या ग्रीन आतिशबाजी को दिवाली, गुरु पर्व एवं अन्य त्यौहार पर रात्रि 8:00 से 10:00 बजे,छठ पर्व पर प्रातः 6:00 से 8:00 क्रिसमस एवं न्यू ईयर पर 11: 55पीएम से 12:30 एएम के पूर्व एवं पश्चात उपयोग एवं चलाने पर या शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स पुअर या उसे खराब है वहां उस दिन आतिशबाजी का उपयोग एवं चलाने पर ₹2000 का जुर्माना लगाया जाएगा।
जिला कलेक्टर समारिया ने बताया कि किसी भी व्यक्ति द्वारा इन प्रतिबंधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 एवं विधि की अन्य सुसंगत विधिक प्रावधानों के अंतर्गत अभियोजित किया जाएगा