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अब एक से अधिक बार हो सकेगा जन-आधार कार्ड में परिवार के मुखिया या सदस्य के नाम, जन्मतिथि, लिंग व परिवार की श्रेणी में संशोधन*


 *अब एक से अधिक बार हो सकेगा जन-आधार कार्ड में परिवार के मुखिया या सदस्य के नाम, जन्मतिथि, लिंग व परिवार की श्रेणी में संशोधन*

 नागौर,२ अगस्त। जन-आधार कार्ड में परिवार के मुखिया या सदस्य के नाम, जन्मतिथि, लिंग व परिवार की श्रेणी में अब एक से अधिक बार संशोधन हो सकेगा।
  जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने  बताया कि राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम, 2021 के नियम 38 के अनुसार अब तक परिवार के मुखिया या किसी सदस्य का नाम, जन्मतिथि एवं लिंग को केवल एक बार ही परिवर्तित किया जा सकता है । साथ ही जन आधार पोर्टल में निवासी के श्रेणी ,जाति को भी एक बार ही परिवर्तित करने का प्रावधान किया हुआ है । उन्होने बताया कि अध्यक्ष जन-आधार प्राधिकरण एवं मुख्य सचिव  ने एक परिपत्र जारी किया है जिसमें जानकारी दी कि कतिपय प्रकरणों में यह ध्यान में आया है कि इन सूचनाओं में वांछित संशोधन के दौरान ई - मित्र की गलती के कारण अथवा किसी अन्य त्रुटि के कारण प्रथम बार में किए गए संशोधन भी त्रुटिपूर्ण हो जाते हैं । ऐसे प्रकरणों के कारण आमजन को जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाभ हस्तांतरण में परेशानियाँ आ रही हैं । अतः इस परेशानी को दूर करने के लिए इस नियम में संशोधन अपेक्षित है । परन्तु जब तक नियमों में यह संशोधन प्रक्रियाधीन हैं, ऐसे प्रकरणों के समाधान के लिए ये प्रक्रिया अपनाने हेतु निर्देशित किया जाता है। किसी भी निवासी के नाम, जन्मतिथि, लिंग और परिवार की श्रेणी ,जाति में एक से अधिक बार परिवर्तन के लिये जिला कलेक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी को अपीलांट अधिकारी नियुक्त किया गया है ।
उन्होने बताया कि जिस आवेदक को अपने नाम, जन्मतिथि, लिंग और परिवार की श्रेणी,जाति में एक से अधिक बार परिवर्तन की आवश्यकता हो उसे अद्यतन संबंधी आवेदन पत्र के साथ आवेदक को जन्म तिथि व आयु के लिए जन्म प्रमाण पत्र, 10 वीं कक्षा का प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान कार्ड, पैन कार्ड साथ लाना होगा। इसी तरह नाम के सत्यापन हेतु फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, मतदाता पहचान कार्ड, बैंक या डाकघर की पासबुक इत्यादि। लिंग में संशोधन के लिए स्वघोषणा के द्वारा तथा परिवार की श्रेणी,जाति के लिए स्वयं का जाति प्रमाण पत्र या परिवार में माता - पिता या भाई - बहिन में से किसी भी एक का लाना होगा।

उन्होने संशोधन की प्रक्रिया में बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि उपरोक्त संशोधन हेतु प्रार्थी व्यक्तिगत रूप से जिला कलेक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा । जिला कलेक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी दस्तावेजों की गहन जाँच के पश्चात यह निर्णय लेंगे कि आवेदक द्वारा संशोधन हेतु की गई अपील स्वीकार्य है अथवा नहीं ।  जिला कलेक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी द्वारा स्वयं के एसएसओ आईडी से जन आधार पोर्टल पर जाँच किये हुये अद्यतन फॉर्म तथा वांछित दस्तावेज दोनों अपलोड करेगें तथा यह घोषणा करेगें कि यह संशोधन उनके द्वारा वांछित दस्तावेजों की जाँच के उपरान्त स्वीकार  या अस्वीकार किया जाता है । जिला कलेक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी द्वारा उपरोक्त चेकबॉक्स करते ही उनके मोबाईल पर एक ओ टी पी आएगा, जिसे दर्ज करने के पश्चात वांछित दस्तावेज स्वीकार या अस्वीकार होकर सेव हो जाएगा।
 जिला कलेक्टर एवं जिला जन आधार योजना अधिकारी के समक्ष अपील के माध्यम जन्मतिथि , लिंग और परिवार की श्रेणी,जाति में अद्यतन की ये प्रक्रिया पूर्णतः निःशुल्क होगी । उपरोक्त अपील के निस्तारण के बाद किसी भी अन्य सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी तथा अपील के माध्यम से करवाये जाने वाले संशोधनो की कोई सीमा नहीं होगी । आमजन की सुविधा के लिए उपरोक्त प्रक्रिया को तुरन्त प्रभाव से लागू किया गया है।

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