47 आवेदनों पर स्वीकृत होगा 2 करोड़ 35 लाख का क्लेम
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना
नागौर जिले से अब तक सात क्लेम स्वीकृत
मृतक आश्रितों को मिले कुल 3500000 की क्लेम राशि के डीडी
नागौर।
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत नागौर में 47 मृतक आश्रितों को 2 करोड़ 35 लाख रूपए की क्लेम राषि स्वीकृत होगी। अब तक योजना के तहत विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाओं में दिवंगत हुए सात सात मृतकों के आश्रितों को योजना के तहत पांच-पांच लाख रुपए की क्लेम राशि (कुल 35 लाख रूपए) स्वीकृत की गई है।
मृतक आश्रितों को उक्त क्लेम राशि की डीडी परियोजना निदेशक, एमसीबीडीवाई सुनील कुमार बंसल की ओर से जिला कलेक्टर कार्यालय नागौर को भिजवा दी गई है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहनलाल खटनावलिया ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत स्वीकृत क्लेम राशि की यह डीडी जिला कलेक्टर पीयूष समारिया के निर्देषानुसार संबंधित तहसील के तहसीलदार द्वारा मृतक आश्रित अथवा आश्रिता सौंपी दी जाती है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर ने खटनावलिया नेबताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत नागौर जिले में कुल 47 आवेदन किए गए हैं, जिनमें से नागौर तहसील क्षेत्र के दो, मौलासर 04, मूंडवा 03, जायल 04, परबतसर 02, डेगाना 03, खींवसर 01, कुचामन 08, मकराना 07, नावां 02, डीडवाना 01, लाडनूं 01, रियां 03, मेड़ता 04 तथा भैंरूदा ब्लॉक तहसील से 02 आवेदन किए गए। अब तक किए गए कुल 47 क्लेम में से सात पर क्लेम स्वीकृत हो चुका है, जिसके पेटे 3500000 रुपए की राशि स्वीकृत की गई है।
इन मृतक आश्रितों को स्वीकृत हुई क्लेम राशि
अतिरिक्त जिला कलेक्टर मोहन लाल ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत मृतक भोलाराम की माता डेगाना की मोगास निवासी तीजूदेवी, मृतक मणिशंकर की माता नागौर के वार्ड नंबर 25 की निवासी निर्मला देवी व मृतक मनोहर की माता धीरपुरा खाटू कलां निवासी सोनकी देवी तथा मृतक जब्बरसिंह की आश्रिता मांगू कंवर निवासी दिरढाणी, परबतसर को पांच-पांच लाख रुपए की राशि की क्लेम राशि स्वीकृत की गई है।
इसी प्रकार मृतक भूराराम की आश्रित माता चंदू देवी निवासी जेतपुरा बेगसर तहसील मौलासर, मृतक राकेश कुमार की आश्रिता कौशल्यादेवी निवासी सीतापुर पलाड़ा, कुचामन सिटी तथा मृतक अशोक गौड़ की पत्नी कलावती को पांच-पांच लाख रुपए की क्लेम राशि मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत स्वीकृत की गई है।
जानिए क्या है योजना
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में बीमित सभी परिवार, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए पात्र हैं। उक्त योजना के तहत बीमित परिवार के सदस्य की दुर्घटना में मौत होने पर पांच लाख रूपए की राशि आश्रित को देय है। वहीं दुर्घटना में हाथ पैर या आंख जैसे दो अंग की पूर्ण क्षति पर 3 लाख रूपए तथा दुर्घटना में हाथ पैर या आंख जैसे एक अंग की पूर्ण क्षति पर एक लाख रूपए की बीमित राशि क्लेम करने पर देय है।
योजना के अन्तर्गत लाभ कब देय होंगे
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के अतर्गत निम्नांकित दुर्घटनाओं में बीमित परिवार के सदस्य सदस्यों की मृत्यु अथवा अन्य शारीरिक क्षतियों की दशा में योजना के प्रावधानों के अनुसार भुगतान किया जाएगा। योजना के अन्तर्गत दुर्घटना में हुई क्षति का आशय किसी भी ऐसी शारीरिक चोट से है जो किसी बाह्य, हिंसात्मक एवं दृश्य माध्यम द्वारा लगी हो। शारीरिक चोट सन्दर्भित दुर्घटना से ही उत्पन्न हुई होनी चाहिए एवं दुर्घटना से पूर्व अस्तित्व में नहीं होनी चाहिए। मृत्यु क्षति का सीधा संबंध (proximate cause) दुर्घटना से होने पर ही योजना के भुगतान देय होगा। उदाहरणार्थ मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के लाभ निम्न प्रकार की दुर्घटनाओं में हुई मृत्यु क्षति पर देय होंगे।
1. सड़क दुर्घटना से होने वाली मृत्यु क्षति
2. ऊँचाई से गिरने के कारण होने वाली मृत्यु क्षति
3. मकान के दहने से होने वाली मृत्यु क्षति
4. डूबने के कारण होने वाली मृत्यु क्षति
5. रासायनिक द्रव्यों के छिडकाव के कारण
6. बिजली के झटके से होने वाली मृत्यु क्षति
7. जलने से होने वाली मृत्यु क्षति